तुच्छ मुकदमे दायर करने से वास्तविक मामले की सुनवाई में देरी होती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सावधानी बरतने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में न केवल बलात्कार के प्रयास के एक झूठे मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि राज्य के अधिकारियों को एक तुच्छ मुकदमा दायर करने के लिए फटकार भी लगाई ।
इसने अधिकारियों से मुकदमे दायर करने में उचित परिश्रम करने को कहा क्योंकि तुच्छ मामले दायर करने से वास्तविक मामलों की सुनवाई में देरी होती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, "तुच्छ मामलों को दायर करने से अन्य मुकदमों पर बुरा असर पड़ता है जो अदालतों के समक्ष सुनवाई के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।" दिल्ली राज्य अभियोजन पक्ष ने बलात्कार के प्रयास के
एक मामले में 18 अप्रैल, 2019 को पारित बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में 2011 में बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा, "बेबुनियाद मुकदमे दायर करने से न्याय व्यवस्था पर दूरगामी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ती है, बल्कि वास्तविक मामलों की सुनवाई में भी देरी होती है।
ऐसे मामले जो धैर्यपूर्वक अपने निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" न्यायमूर्ति महाजन ने 8 अक्टूबर के फैसले में कहा, " बेकार मुकदमेबाजी
के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग न्यायिक समय और संसाधनों को बर्बाद करता है, और विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल योग्य मामलों को ही अदालत के समक्ष लाया जाए, ताकि न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ न पड़े।" न्यायमूर्ति महाजन ने कहा , "इस तरह की देरी न्यायपालिका की दक्षता को कमजोर करती है, जिससे मुकदमेबाजों को परेशानी होती है। इसलिए, यह जरूरी है कि अभियोजन और कानूनी विभाग मामले शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके और वैध शिकायतों वाले लोगों को समय पर न्याय मिल सके।" न्यायमूर्ति महाजन ने बताया कि हालांकि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा है, जहां अभियोजन पक्ष पर तुच्छ अपील दायर करने के लिए लागत लगाई जानी चाहिए, लेकिन इस न्यायालय ने कानून और विधायी मामलों के विभाग को निर्देश देते हुए ऐसा कोई आदेश पारित करने से परहेज किया है कि वे यह तय करने में अधिक सतर्कता और संवेदनशीलता बरतें कि किन मामलों में मुकदमा चलाया जाए। सभी गवाहों पर गौर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने माना कि शुरुआती चरण में पुलिस को दिए गए बयानों और उसके बाद मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानों में काफी विरोधाभास है। साक्ष्यों पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य कानून है कि इस न्यायालय को सावधानी बरतनी चाहिए और बरी किए जाने के खिलाफ अपील में केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, जब ऐसा करने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण हों। उच्च न्यायालय ने कहा, "अपील की अनुमति देने के चरण में, उच्च न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला अपीलकर्ता के पक्ष में बनता है या फिर ऐसे तर्कपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जो हस्तक्षेप के योग्य हों।"
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