ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन अनिवार्य किया
राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को कर्मचारियों और छात्रों दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) स्थापित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी संस्थानों को 30 सितंबर, 2024 तक इन समितियों के गठन को पूरा करने और विभाग को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह कदम कार्यस्थल
पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। एक आधिकारिक संचार में, उच्च शिक्षा विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। सरकारी नोटिस में कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान को कानून की धारा 4 के अनुसार एक आईसीसी का गठन करना होगा। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संभालने और कार्यस्थल में सकारात्मक और सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने के लिए ये समितियां आवश्यक हैं।
नोटिस में लिखा है, " कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के मद्देनजर , सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) के लिए अपने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक संस्थान को उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना आवश्यक है।"
ज्ञापन को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त-सह-सचिव, राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों और शिक्षा के अन्य क्षेत्रीय निदेशकों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
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