वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफओ की ब्याज दर 8.25 प्रतिशत बनी रहेगी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफ ओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ( ईपीएफ ) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर जारी रखने की सिफारिश की है । शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ
की 237वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ब्याज दर को सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफ ओ ग्राहकों के खातों में राशि जमा करेगा । मंत्रालय ने कहा "सीबीटी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर जमा की जाने वाली 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की। सरकार ने यह भी बताया कि ईपीएफ कई अन्य निश्चित आय साधनों की तुलना में उच्च और स्थिर रिटर्न प्रदान करना जारी रखता है। ईपीएफ जमा पर अर्जित ब्याज भी एक निर्दिष्ट सीमा तक कर-मुक्त है, जिससे यह वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक पसंदीदा दीर्घकालिक निवेश विकल्प बन जाता है।
ब्याज दर की घोषणा के अलावा, सीबीटी ने ईपीएफ सदस्यों के परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी । एक बड़ा बदलाव यह है कि एक साल की सेवा के भीतर मरने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बीमा लाभ की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने उन सदस्यों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो योगदान न करने की अवधि के बाद मर जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसे मामलों में लाभ से इनकार कर दिया जाता था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव सेवा निरंतरता पर विचार है। पहले, नौकरियों के बीच एक या दो दिन का अंतर, जैसे कि सप्ताहांत या छुट्टियां, 2.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक के न्यूनतम ईडीएलआई लाभों से वंचित हो जाता था, क्योंकि यह एक वर्ष तक निरंतर सेवा की शर्त को तोड़ता था। अब इस मुद्दे को संबोधित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी खामियों के कारण कर्मचारी और उनके परिवार वित्तीय सुरक्षा से वंचित न हों। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इन परिवर्तनों से सालाना सेवा में मृत्यु के 20,000 से अधिक मामलों में अधिक लाभ होगा, जिससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत होगा। सरकार ने ईपीएफ सदस्यों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ाने तथा जरूरत के समय बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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