अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के प्रवासियों के निर्वासन को निलंबित कर दिया है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ट्रम्प प्रशासन द्वारा आपराधिक संगठन में सदस्यता के संदेह में 18वीं सदी के एक कानून के तहत किए गए वेनेजुएला के प्रवासियों के निर्वासन पर रोक लगा दी।
पिछले महीने, अमेरिकी प्रशासन ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम को लागू करते हुए वेनेजुएला के प्रवासियों को गिरफ्तार किया था, जिन पर ट्रेन डी अरागुआ नामक एक आपराधिक संगठन से जुड़े होने का आरोप था, तथा उन्हें बिना किसी सुनवाई के अल साल्वाडोर की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया था।
इस कानून का प्रयोग पहले केवल युद्ध के समय ही किया जाता था, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी धरती पर जापानी और जर्मन नागरिकों के विरुद्ध।
न्यायालय ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि "सरकार का दायित्व है कि वह इस न्यायालय के अगले आदेश तक संयुक्त राज्य अमेरिका में बंदियों की इस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति को निर्वासित न करे।"
यह निर्णय मानवाधिकार वकीलों द्वारा टेक्सास के एक केन्द्र में हिरासत में लिए गए आप्रवासियों के निर्वासन को रोकने के लिए एक तत्काल याचिका दायर करने के बाद आया।
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने शुक्रवार शाम अपनी तत्काल याचिका में कहा कि टेक्सास में हिरासत में लिए गए वेनेजुएला के लोगों को सूचित किया गया है कि उन्हें विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत "शीघ्र ही निर्वासित" कर दिया जाएगा।
निष्कासित किये गये कई वेनेजुएलाई नागरिकों के वकीलों ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ट्रेन डी अरागुआ समूह के सदस्य नहीं थे और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्हें मुख्य रूप से उनके टैटू के कारण निशाना बनाया गया था।
ट्रम्प ने अवैध आव्रजन से निपटने को प्राथमिकता दी है, उन्होंने विदेश से आने वाले "अपराधियों" द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पर "आक्रमण" की निंदा की है और लाखों अवैध आप्रवासियों को निर्वासित करने का बार-बार वचन दिया है।
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