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आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल मामले में दिल्ली की अदालत ने सीईओ अभिषेक गुप्ता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Monday 10 February 2025 - 11:30
आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल मामले में दिल्ली की अदालत ने सीईओ अभिषेक गुप्ता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह की नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से जुड़ा है।
गुप्ता के वकील ने कहा कि वे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्वेच्छा से 25 लाख रुपये का योगदान देने के लिए तैयार हैं; हालांकि, सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया
। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों, सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकील की
दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत आज फैसला सुनाएगी। अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दिल्ली हाईकोर्ट
का आदेश प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्थिति को अलग रखा गया है

वहीं, सीबीआई के वरिष्ठ सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में समाज को संदेश दिया जाना चाहिए।
डेल्विन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद ने भी जमानत याचिका का विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार शामिल है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि अगर आर्थिक अपराध में जांच चल रही है और भ्रष्टाचार एक आर्थिक अपराध है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि इमारत शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं थी, और यह भी कहा गया कि फायर एनओसी भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही इमारत के 4 सह-मालिकों को नियमित जमानत दे चुका है। 


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