आरबीआई ने कुछ गैर-अनुपालन के लिए एसबीआई पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।आरबीआई के एक बयान के अनुसार , राज्य के स्वामित्व वाला यह ऋणदाता आरबीआई द्वारा 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना' और 'बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता' पर जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाया गया है।31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2023) किया गया।आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर , आरबीआई द्वारा बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था , जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निर्णय लिया कि बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है ।बैंक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने सब्सिडी/प्रतिपूर्ति के रूप में केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में एक इकाई को ब्रिज ऋण दिया।बैंक ग्राहक द्वारा अधिसूचना की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर कुछ ग्राहकों के खातों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि जमा करने (छाया प्रतिवर्तन) में विफल रहा तथा शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर कुछ ग्राहकों को मुआवजा देने में विफल रहा।बैंक के विरुद्ध एक अन्य आरोप यह था कि उसने विनियामक आवश्यकताओं के उल्लंघन में कुछ चालू खाते खोले/रखे।आरबीआई ने कहा, "यह कार्रवाई ( एसबीआई के खिलाफ ) विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"
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