आरबीआई ने सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को 1 मई से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह
पोर्टल का उपयोग करना होगा। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में, आरबीआई ने कहा, "01 मई, 2025 से, विनियमित संस्थाओं को पोर्टल में पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके रिजर्व बैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह का
उपयोग करने की सलाह दी जाती है।" इसने यह भी कहा, "सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुँचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं।"
प्रवाह का मतलब है नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। यह 28 मई, 2024 को RBI द्वारा लॉन्च किया गया एक सुरक्षित, वेब-आधारित पोर्टल है। PRAVAAH
का उद्देश्य एक एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मंच प्रदान करना है, जहाँ व्यक्ति और कंपनियाँ RBI से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें ।
अपने लॉन्च के बाद से, प्रवाह को लगभग 4,000 आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, RBI ने देखा कि कुछ बैंक और वित्तीय कंपनियाँ अभी भी पोर्टल के बाहर पुराने तरीकों का उपयोग करके आवेदन जमा कर रही थीं।
तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, RBI ने अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए केवल प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है
। यह नियम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनियों सहित), प्राथमिक डीलरों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होता है। प्रवाह
पोर्टल सभी आवश्यक आवेदन पत्र प्रदान करता है। उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे अपने आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के निर्देश आसानी से पा सकते हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए, RBI ने एक उपयोगकर्ता पुस्तिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) की सूची और वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराए हैं। इस कदम के साथ, RBI का लक्ष्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज़, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।
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