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दिल्ली हाईकोर्ट ने बांग्लादेश के मरीज से जुड़े अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में सर्जन को जमानत दी

Saturday 24 August 2024 - 17:36
दिल्ली हाईकोर्ट ने बांग्लादेश के मरीज से जुड़े अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में सर्जन को जमानत दी

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश के एक मरीज से जुड़े कथित अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट में फंसी एक वरिष्ठ महिला सर्जन को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, सर्जन पर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाना बहुत अटकलबाजी लगता है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे आगे की जांच में संबोधित किया जाना चाहिए।
23 अगस्त, 2024 के एक आदेश में, न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि आवेदक 1 जुलाई, 2024 से हिरासत में है। उसके संबंध में जांच पूरी हो गई है, और अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई एकमात्र चिंता यह है कि एक डॉक्टर के रूप में, वह दाता या गवाहों को धमका सकती है। अदालत ने सुझाव दिया कि इस चिंता को उचित शर्तों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अदालत ने
कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दावा नहीं किया कि आवेदक ने विचाराधीन दस्तावेज तैयार किए अधिनियम में तीन स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है: दस्तावेज प्रस्तुत करना, दूतावास द्वारा प्रमाणीकरण, तथा वरिष्ठ डॉक्टरों और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी वाली समिति द्वारा सत्यापन।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह दावा नहीं करता कि आवेदक उस समिति का हिस्सा था जिसने किडनी प्रत्यारोपण को मंजूरी दी थी। आरोपों से पता चलता है कि आरोपी ने बांग्लादेश से गरीब मरीजों के लिए अंग दान की व्यवस्था करने में सुविधाकर्ता के रूप में काम किया। आरोप है कि सर्जरी को सक्षम करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झूठी फाइलें बनाई गईं। इस स्तर पर, आवेदक के खिलाफ आरोप मुख्य रूप से यह है कि उसने यह जानते हुए भी सर्जरी की कि मरीज अंग दान के योग्य नहीं था।
महिला डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप झूठे, तुच्छ और निराधार हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने आवेदक को 1 जुलाई, 2024 को लगभग 11 बजे अस्पताल से ले लिया और उसी शाम उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में पाहवा का दावा है कि यह सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन करता है। एफआईआर में आवेदक को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है या उसके लिए कोई विशिष्ट अपराध नहीं बताया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने केवल मरीजों का इलाज किया और TOHO अधिनियम के तहत आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज तैयार करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्जरी के लिए उन्होंने सभी मानक प्रक्रियाओं और अस्पताल के निर्देशों का पालन किया। संबंधित दूतावास द्वारा प्रमाणीकरण, जो कि TOHO अधिनियम के तहत एक शर्त है, सर्जरी से पहले विधिवत रूप से पूरा किया गया था।
दिल्ली पुलिस की एफआईआर के अनुसार, यह मामला एक सुव्यवस्थित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है जो कथित तौर पर अवैध किडनी प्रत्यारोपण में शामिल है। कहा जाता है कि सिंडिकेट ने बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के गरीब और वंचित व्यक्तियों को निशाना बनाया और उन्हें किडनी के बदले पैसे की पेशकश की। मोहम्मद रसेल, जिसे सरगना के रूप में पहचाना जाता है, और उसके सहयोगी - मोहम्मद सुमन, रतीश पाल और इफ्ति - पर इन अवैध गतिविधियों में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ सहयोग करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि रसेल ने किडनी दान करने वालों और रोगियों दोनों के साथ संपर्क स्थापित किया है।.


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