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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ़ को गैरकानूनी करार दिया
एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ़ को गैरकानूनी करार दिया है।
7-4 के मत से, संघीय सर्किट की अपील अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने कई देशों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ़ लगाने के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। हालाँकि, न्यायाधीशों ने टैरिफ़ को अक्टूबर के मध्य तक लागू रहने दिया, जिससे पक्षकारों को मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति मिल गई।
ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सभी टैरिफ़ यथावत रहेंगे," और दावा किया कि अपील अदालत ने "गलत फैसला दिया है, लेकिन वे जानते हैं कि अंततः अमेरिका की ही जीत होगी।"
उन्होंने आगे कहा, "न्यायाधीशों ने बहुत पक्षपातपूर्ण फैसला लिया है," और कहा, "अगर टैरिफ़ हटा दिए जाते हैं, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी, और मैं सर्वोच्च न्यायालय में अपील करूँगा।"
गौरतलब है कि पिछले जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, ट्रंप ने आयातित वस्तुओं पर 10% से 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने 7 अगस्त से लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर महत्वपूर्ण शुल्क वृद्धि लागू करना शुरू कर दिया था। पिछले सोमवार को ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों से पता चला कि सरकार ने 22 अगस्त तक महीने की शुरुआत से लेकर अब तक कुल सीमा शुल्क और उपभोक्ता करों से 29.6 अरब डॉलर की वसूली की है, जो पूरे जुलाई महीने की कुल वसूली के बराबर है। 22 जुलाई को यह कुल राशि 7.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई, हालाँकि शुल्क वसूली दिन-प्रतिदिन अलग-अलग हो सकती है।