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गेल जामनगर-लोनी एलपीजी पाइपलाइन का विस्तार 5 राज्यों में करेगा
गेल (इंडिया) लिमिटेड ने जामनगर-लोनी एलपीजी पाइपलाइन के एक बड़े क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका प्रवाह 3.25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से दोगुना होकर 6.5 एमएमटीपीए हो जाएगा।सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विस्तारित पाइपलाइन पांच राज्यों गुजरात , राजस्थान , हरियाणा , दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी ।इसमें कहा गया है, "यह परियोजना पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी और देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।"
लगभग 5,350 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 1,107 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस विस्तार से मौजूदा प्रणाली की परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक एलपीजी की सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।सड़क मार्ग की तुलना में पाइपलाइन परिवहन अधिक ऊर्जा कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है, जो भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्यों के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।पाइपलाइन विस्तार के अलावा, गेल ने अपने विजयपुर संयंत्र से मध्य प्रदेश के बीना स्थित बीपीसीएल रिफाइनरी परिसर तक 114 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस स्पर लाइन को भी मंज़ूरी दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 450 करोड़ रुपये की यह परियोजना रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार और एक नए पेट्रोकेमिकल संयंत्र के जुड़ने के बीच शुरू की गई है, जिससे देश के ऊर्जा और औद्योगिक नेटवर्क को और मज़बूती मिलेगी।गेल ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 20 टन प्रतिदिन क्षमता वाले संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र को भी मंजूरी दी है। कृषि-आधारित फीडस्टॉक का उपयोग करते हुए, यह संयंत्र प्रतिदिन 88 टन किण्वित जैविक खाद (एफओएम) का उत्पादन करेगा, जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। संयंत्र को शून्य-अपशिष्ट जल निर्वहन प्रणाली के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति गेल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।एलपीजी पाइपलाइन अवसंरचना की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर की जाती है। एलपीजी पाइपलाइनें रिफाइनरियों से एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों तक बिछाई जाती हैं। पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना 2007 में हुई थी और यह एलपीजी पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार का प्रस्ताव रखने वाली संस्थाएँ अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए बोर्ड में आवेदन करती हैं।