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ट्राई ने दूरसंचार सेवाओं के लिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम आवंटन पर हितधारकों से सुझाव मांगे

Wednesday 28 May 2025 - 08:21
ट्राई ने दूरसंचार सेवाओं के लिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम आवंटन पर हितधारकों से सुझाव मांगे

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( ट्राई ) ने गुरुवार को वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के लिए कई प्रमुख आवृत्ति बैंडों में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक परामर्श पत्र जारी किया।इन बैंडों में 6 GHz (निम्न), 7 GHz, 13 GHz, 15 GHz, 18 GHz और 21 GHz बैंड के साथ-साथ E-बैंड और V-बैंड भी शामिल हैं।ट्राई के परामर्श पत्र का उद्देश्य इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम बैंड के आवंटन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के दृष्टिकोण को एकत्रित करना है । फोकस के क्षेत्रों में आवंटन के लिए पद्धतियां, संबंधित नियम और शर्तें, बैकहॉल उद्देश्यों (वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक/कैप्टिव उपयोग दोनों) के लिए निर्धारित स्पेक्ट्रम की मात्रा और लाइसेंस-मुक्त आधार पर वी-बैंड में कम-शक्ति वाले इनडोर उपभोक्ता डिवाइस-टू-उपभोक्ता डिवाइस उपयोग की अनुमति देने की व्यवहार्यता शामिल है।हितधारकों से वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के बैकहॉल प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त बैंडों में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और संबंधित नियम व शर्तों, जैसे स्पेक्ट्रम कैप, कैरियर एग्रीगेशन आदि पर भी टिप्पणियां मांगी गईं।

दूरसंचार नियामक ने वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के लिए उल्लिखित बैंडों का उपयोग करते हुए ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य सिफारिशें भी मांगी हैं।ट्राई ने परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 25 जून, 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 9 जुलाई, 2024 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। हितधारकों को अपना फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक रूप से advmn@trai.gov.in पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।यह दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा 12 अगस्त, 2022 को किए गए अनुरोध के बाद किया गया है, जिसमें ट्राई से ईएंडवी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन और 6/7/13/15/18/21 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज के भीतर माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) स्पेक्ट्रम के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए कहा गया था।हालांकि, दिसंबर 2023 में दूरसंचार संचार अधिनियम, 2023 के लागू होने के साथ ही ट्राई ने इस मामले पर फिर से विचार किया है। 20 फरवरी, 2024 को दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में ट्राई ने दूरसंचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहॉल से संबंधित नए कानून को स्वीकार किया है। 


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