दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित की
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित कर दी है। उन्हें डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी।
उन्हें 2 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है, जो डीडीए को दिए जाने वाले 5 लाख रुपये के मुआवजे का हिस्सा है। हाईकोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी।
इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की अपील खारिज करते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें डीडीए को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।
उन्होंने जसोला गांव के इलाके में डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 2018 में पारित फैसले और सजा के आदेश को बरकरार रखा। खान के वकील ने अदालत के आदेश की पुष्टि की।
सत्र न्यायालय ने माना कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्यों की सही तरह से सराहना की है। दोषसिद्धि का विवादित निर्णय न्यायसंगत और तर्कसंगत है। इसलिए, वर्तमान अपील, जहां तक यह धारा 427/447/434 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती देती है, खारिज की जाती है। एएसजे विशाल सिंह ने 28 अगस्त को पारित निर्णय में कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्यों के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराध को साबित करने में सक्षम था।" न्यायालय ने आसिफ मोहम्मद खान की दलीलों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा, "इस तर्क में कोई दम नहीं है कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा उखाड़े गए कंटीले तारों को जब्त नहीं किया गया था और कथित अतिक्रमण की कोई तस्वीर नहीं ली गई थी।" पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया जाना चाहिए। खान ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट के 20 जनवरी, 2018 के फैसले को चुनौती दी, उन्हें आईपीसी की धारा 427/447/434 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और 5 फरवरी, 2018 को उन्हें पीएस जामिया नगर की एक एफआईआर में आईपीसी की धारा 427 के तहत अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के साधारण कारावास, आईपीसी की धारा 434 के तहत अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के साधारण कारावास, आईपीसी की धारा 447 के तहत अपराध के लिए 500 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने के साधारण कारावास और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, खान को एक महीने के भीतर डीडीए को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ मोहम्मद (अपीलकर्ता) ने खसरा नंबर 409, गाँव जसोला में स्थित डीडीए की जमीन पर 6 फीट x 30 फीट तक की कांटेदार तार की बाड़ को हटाकर / नष्ट करके 50 रुपये से अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाकर शरारत की, जिसे डीडीए ने किया था। अपीलकर्ता ने उक्त सरकारी भूमि (डीडीए की जमीन) पर अतिक्रमण किया और उस पर एक पक्का कंक्रीट प्लेटफॉर्म बना लिया। एफआईआर 23 नवंबर, 2007 को शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र, निदेशक, भूमि प्रबंधन, डीडीए, नई दिल्ली की शिकायत पर दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया और आसिफ मोहम्मद पर अपराध के तहत आरोप लगाया गया। 427/447/434 आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3।
मुकदमे के दौरान, आसिफ मोहम्मद खान ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं गंवाया।
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