बेंगलुरु की विशेष अदालत ने भाजपा मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दी
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक भाजपा इकाई द्वारा दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। कांग्रेस नेता डीके सुरेश की जमानत पर जमानत
दी गई है । अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए टाल दी है। भाजपा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन और कांग्रेस द्वारा 'झूठे प्रचार' से भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी), मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया था। इससे पहले, अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी जो 1 जून को अदालत के समक्ष पेश हुए थे । शिवकुमार ने कर्नाटक भाजपा इकाई द्वारा दायर मानहानि मामले को 'फर्जी मामला' बताया। उन्होंने एएनआई से कहा, "भाजपा ने मेरे, सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ झूठा, फर्जी मामला दर्ज किया है और समन जारी किया गया है।".
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