बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी प्रमुख बुच और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य के खिलाफ 1994 में एक आईपीओ में कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने से मुंबई के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए हितधारकों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
उच्च न्यायालय ने पाया है कि विशेष अदालत ने मामले के विवरण में नहीं जाकर 'यांत्रिक रूप से' एफआईआर का आदेश पारित कर दिया था।
2 मार्च, 2025 को मुंबई की विशेष एसीबी अदालत ने एक आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी देते समय कथित वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर शुरू करने का आदेश दिया था।
आरोप स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की कथित धोखाधड़ी वाली लिस्टिंग से संबंधित हैं - कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड। आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी की गतिविधि नियामक अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से की गई थी।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा करने पर, विशेष अदालत ने पाया कि आरोपों में एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है और इसलिए, जांच की आवश्यकता है।
सेबी ने विशेष अदालत के आदेश को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें पूर्व सेबी अध्यक्ष सहित विशेष अदालत द्वारा आरोपित सभी सेबी अधिकारियों का बचाव किया गया। सेबी
ने एक बयान में तर्क दिया था, "भले ही ये अधिकारी प्रासंगिक समय पर अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, लेकिन अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए या सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर दिए बिना आवेदन को अनुमति दे दी।"
सेबी और बीएसई ने कहा कि कथित वित्तीय धोखाधड़ी कथित तौर पर 1994 में हुई थी, जब आरोपित अधिकारियों में से कोई भी इन संगठनों का हिस्सा नहीं था।
आवेदक पर प्रहार करते हुए सेबी ने बयान में उसे "तुच्छ और आदतन" वादी बताया, जिसके पिछले आवेदनों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था और कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया था।
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