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दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने पर आप के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Monday 27 January 2025 - 12:10
दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने पर आप के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव नामांकन/हलफनामों के दौरान पार्टी और उसके उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए आम आदमी पार्टी ( आप
) की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में भारत के चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी ( आप ) का पंजीकरण निलंबित, रद्द या निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ-साथ देश भर में भविष्य के लोकसभा और अन्य विधानसभा चुनावों के संबंध में यह कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आप द्वारा अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ-साथ पार्टी के अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करने में चूक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने पहले अनिवार्य किया था कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करें।
याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, आप इस आवश्यकता का पालन करने में विफल रही है, खास तौर पर कथित शराब घोटाले में पार्टी की संलिप्तता के आरोपों के मद्देनजर, जिसमें आप कथित तौर पर आरोपी के तौर पर नामित है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के खुलासे के बारे में पहले ही स्पष्ट और बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

अदालत ने नोट किया कि ऐसी जानकारी का खुलासा करने में विफल रहने के आधार पर कानून के तहत किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है।
अदालत के फैसले के जवाब में, याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका वापस लेने का फैसला किया और मामले को आगे बढ़ाने की इच्छा होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।
याचिकाकर्ता, अश्विनी मुद्गल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 19.01.2025 के प्रतिनिधित्व के बावजूद आम आदमी पार्टी ( आप
) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ईसीआई इस बात का जवाब देने में विफल रहा है कि आप के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या इसके उम्मीदवारों को पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह खुलासा करने की आवश्यकता क्यों नहीं है कि आप कथित शराब घोटाले में एक आरोपी है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप- पत्र दायर
किया गया है । परिणामस्वरूप, याचिका में तर्क दिया गया कि आप के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को यह घोषित करना आवश्यक होना चाहिए कि उनकी पार्टी आप के खिलाफ गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध धन का उपयोग करने के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।


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