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सरकार संसद के मानसून सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक ला सकती है: सूत्र

17:00
सरकार संसद के मानसून सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक ला सकती है: सूत्र

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में दिवाला और दिवालियापन संहिता ( आईबीसी ) में संशोधन ला सकती है।दिवाला एवं दिवालियापन संहिता ( आईबीसी ) की धारा 31(4) में संशोधन किया जाएगा। यह विशेष धारा किसी भी समाधान योजना के लिए सीसीआई से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य बनाती है।सूत्रों ने बताया कि आईबीसी में संशोधन से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पर भार कम होगा।

उन्होंने कहा कि एक बार नया संशोधन अपना लिया गया तो आईबीसी मार्ग के तहत समाधान की योजना बनाने वाली कंपनी के लिए सीसीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।आईबीसी में संशोधन की योजना एजीआई ग्रीनपैक की समाधान योजना की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम टिप्पणी के मद्देनजर बनाई गई है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीसीआई की मंजूरी के बिना यह प्रस्ताव टिकाऊ नहीं है।जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कहा था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी के बिना दिवालिया हिंदुस्तान नेशनल ग्लास (HNG) लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए AGI ग्रीनपैक लिमिटेड की बोली टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया था, "एजीआई ग्रीनपैक की समाधान योजना टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता ( आईबीसी ) की धारा 31(4) के प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से सीसीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही। नतीजतन, अपेक्षित सीसीआई अनुमोदन के बिना, 28 अक्टूबर, 2022 की तारीख वाली समाधान योजना को लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा दी गई मंजूरी कायम नहीं रह सकती है और इसे रद्द किया जाता है।"


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