सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए समिति गठित की
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था।
इसका लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
समिति चार श्रेणियों में जनता से इनपुट और सुझाव आमंत्रित करती है - भाषा का सरलीकरण; मुकदमेबाजी में कमी; अनुपालन में कमी; और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान।
इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज लॉन्च किया गया है, जिसे यहां एक्सेस किया जा सकता है: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review
हितधारक/विशेषज्ञ/जनता अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके पेज तक पहुंच सकते हैं, इसके बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन होगा। हितधारकों/
विशेषज्ञों/जनता के सुझावों में आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधान (विशिष्ट धारा, उप-धारा, खंड, नियम, उप-नियम या फॉर्म संख्या का उल्लेख करते हुए) को निर्दिष्ट करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, जिससे सुझाव चार श्रेणियों के अंतर्गत संबंधित हो।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अधिनियम की व्यापक समीक्षा उन्होंने प्रस्ताव दिया कि समीक्षा छह महीने में पूरी कर ली जाएगी।
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